फ्लाइट में बदसलूकी पर जेल, जुर्माने के साथ उड़ने पर भी लग सकती है पाबंदी| Misbehave in Flight

Misbehave in Flights | Pathak Sir ki Class | आजकल हवाई यात्रा के दौरान अक्सर पैसेंजर्स की ओर से बदसलूकी की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं. सभी को पता होना चाहिए कि यह जुर्म है. आपको जेल हो सकती है. जुर्माना हो सकता है. आप बीड़ी-सिगरेट नहीं पी सकते. ड्रग्स नहीं ले सकते. इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1937 की धारा 25 कहती है कि फ्लाइट में स्मोकिंग पर पूरी तरह से रोक है। पायलट, क्रू मेंबर्स और यात्री स्मोकिंग नहीं कर सकते। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA की गाइड लाइन के मुताबिक गलत बिहेवियर करने वाले यात्री को 3 महीने से लेकर 2 साल या फिर हमेशा के लिए 'नो फ्लाई लिस्ट' में भी डाला सकता है। मतलब आप देश में किसी भी फ्लाइट में यात्रा नहीं कर सकते.