मोदी उपनाम टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा के अमल पर रोक लगा दी.. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनी और फैसला सुनाते हुए कहा कि निचली अदालत की ओर से राहुल को अधिकतम दो साल की सजा देने की वजह अपने आदेश में बतानी चहिए थी.. साथ ही गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस पहलू पर विचार नहीं किया.. राहुल गांधी को मिली इस राहत के बाद महागठबंधन के नेता भी इस मामले पर बयान देते नजर आए.. पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि इससे महागठबंधन और मजबूत होगा.. वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कहना था कि साबित हो गया राहुल गांधी के साथ षडयंत्र हुआ था..