Train में यात्रा कर रहे हैं तो बिल्कुल न करें ये गलती | Railway Guidelines on Smoking

Railway Guidelines on Smoking | Pathak Sir ki Class | रेलवे एक्ट की धारा 167 के तहत ट्रेनों में स्मोकिंग करना जुर्म है। कोच से लेकर टॉयलेट तक में कहीं भी आप बीड़ी-सिगरेट नहीं पी सकते. किसी अन्य यात्री के मना करने पर या आपत्ति जताने के बाद डिब्बे में स्मोकिंग करते पाए जाने पर 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ट्रेन में एलपीजी सिलिन्डर / ज्वलनशील केमिकल / तेजाब / पटाखे / चमड़ा आदि लेकर भी यात्रा नहीं कर सकते. प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ यात्रा करने पर रेलवे एक्ट 1989 की धारा 164-165 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत 1000 रुपए का जुर्माना, 3 साल की सजा या फिर दोनों की सजा सुनाई जा सकती है।