Youtuber Manish Kashyap Case:यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है.सुप्रीम कोर्ट ने एनएसए मामले में मनीष कश्यप को झटका दिया है.SC ने कहा- राहत के लिए मनीष कश्यप को हाईकोर्ट जाना चाहिए. NSA और दूसरी राहत की मांग को लेकर मनीष कश्यप को संबंधित अथॉरिटी में याचिका दाखिल करना चाहिए.बता दें मनीष कश्यप पर तमिलनाडु पुलिस ने एनएसए लगाया है. एनएसए हटाने को लेकर यूट्यूबर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था.सोमवार को सुनवाई के दौरान CJI ने पूछा कि बिहार में जो FIR दर्ज हुई है, वह किस घटना को लेकर है? सुनवाई के दौरान बिहार सरकार के वकील ने कहा की पहली FIR फेक वीडियो को लेकर है, दूसरी पटना एयरपोर्ट पर दिए गए बयान को लेकर है, जो विवादित है. तीसरी FIR हाथ में हथकड़ी वाले फोटो को लेकर है. बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी है. । TV9BiharJharkhand